केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने सात वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर डोमिसाइल के नियम और शर्तें भी तय कर दी हैं। लेवल-चार तक की नौकरियों के लिए डोमिसाइल होना जरूरी होगा। इससे स्थानीय युवाओं को राहत मिलेगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आर्डर 2020 (राज्य कानूनों का अनुकूलन) जारी कर दिया है। जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस विकेंद्रीयकरण और भर्ती कानून 16 ऑफ 2010 में बदलाव किया गया है। उसमें नौकरियों और डोमिसाइल के नियम और शर्तें तय की गई हैं।
