कोरोना वायरस नियंत्रण के ²ष्टिगत लॉक डाउन में बेरोजगार हुए विभिन्न तरह के श्रमिकों व अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को तीन माह तक निश्शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा।
डीएम डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों में मनरेगा के जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकायों में दिहाड़ी श्रमिक निश्शुल्क खाद्यान्न पाएंगे। उन्हें अपना जॉबकार्ड नंबर, पंजीकरण संख्या, नगर निकाय का पंजीकरण संख्या देना होगा। आवंटन प्राप्त होने पर एक किलो दाल भी प्रति राशनकार्ड निश्शुल्क दी जानी है। इसका उठान अलग से किया जाएगा। डीएम ने दुकानों को उचित दर दुकानों को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक क्रियाशील करने का निर्देश भी दिया है। उचित दर दुकानों पर सैनिटाइजर व साबुन और पानी की व्यवस्था के साथ ही उपभोक्ताओं के मध्य एक मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।
